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411 समाचार
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अनुच्छेद 84 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 5 संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 85 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 83 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 84 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता का वर्णन करता है। मूल पाठ हिंदी में- कोई व्यक्ति संसद् में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि— (क) वह भारत का नागरिक न हो ; (ख) राज्य-सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, न हो ; तथा (ग) ऐसी अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 ३२ पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१०७ अंग्रेज़ी में- A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he— (a) is a citizen of India; (b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and (c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 32 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१०६ संदर्भ बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद श्रेणी:भारत का संविधान श्रेणी:राजनीति विज्ञान