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411 समाचार
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411 REFERENCE · Wikipedia

मूल अधिकार

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तनु श्री द्ववेदी डॉ. रमेश चन्द्र मिश्रा 2023-08-16 भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार का विमर्श http://dx.doi.org/10.48175/ijarsct-12464 International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology 382–384 10.48175/ijarsct-12464 2581-9429वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिये अति-आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार (fundamental rights) कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिक को निश्चात्मक (positive) रूप में प्राप्त हैं तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषर्ययात्मक (negative) कहे जाते हैं। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है "राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा"। प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ जब १२१५ में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करेने हेतु "मैग्ना कार्टा" पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था। इसे भारत के संविधान का मैग्नार्टा भी कहते हैं। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ६ मौलिक अधिकार मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं August 2008: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 सम्पत्ति रखने का अधिकार(अब समाप्त हो गया) शोषण के विरूद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इन्हें भी देखें मूल अधिकार (भारत) बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान मूल अधिकार मूल अधिकार परिचय समानता का अधिकार श्रेणी:विधि श्रेणी:मौलिक अधिकार