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एक सौ एकवां संशोधन (भारत का संविधान)
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वस्तु एवं सेवा कर विधेयक भारतीय संसद 100 एक अधिनियम हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए। भारत लोक सभा 8 अगस्त 2016 राज्य सभा 3 अगस्त 2016 संविधान (एक सौ बीस-द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 2014 का 192 बिल 19 दिसम्बर 2014 अरुण जेटली चयन समिति की रिपोर्ट पास हो गया।
आधिकारिक रूप से भारत के संविधान का एक सौ एकवां संशोधन अधिनियम 2016, वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ने वाला संशोधन है।https://cbic-gst.gov.in/pdf/faq-gst-hindi.pdf जीएसटी एफएक्यू केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड 2017 नई दिल्ली 16 15 अक्तूबर 2024 3 जनवरी 2024 https://web.archive.org/web/20240103040604/https://cbic-gst.gov.in/pdf/faq-gst-hindi.pdf dead इससे 1 जुला 2017 से वस्तु और सेवा कर लागु हुआ।http://www.livemint.com/Politics/7KHC3cniR8mjzof3fcydSK/GST-rollout-deferred-to-1-July-Arun-Jaitley.html Stage set for GST rollout on 1 July 16 January 2017 इसे भारत के संविधान में एक सौ बाईसवें संशोधन बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया।https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/vidheyak/122_amendment_bill_2014.pdf संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 छत्तीसगढ़ विधानसभा 2017 भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एकसमान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कहा गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा। 03 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया।
वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एकसमान कर है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बहु-स्तरीय करों में फंसी हुई है, जैसे आबकारी कर, चुंगी, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्य वर्धित कर इत्यादि। जीएसटी में ये सभी कर एक एकल शासन के तहत सम्मिलित हो जायेंगे।.http://www.livemint.com/Politics/7KHC3cniR8mjzof3fcydSK/GST-rollout-deferred-to-1-July-Arun-Jaitley.html Stage set for GST rollout on 1 July 16 January 2017
जीएसटी के अंतर्गत तीन प्रकार के अलग अलग कर लगाये जायेंगे| राज्य के अंतर्गत की गयी सप्लाई पर केंद्रीय जीएसटी (सिजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाया जाएगा तथा राज्य के बाहर की गयी सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया जाएगा|
यदि अपनाया गया, तो जीएसटी विसंगतियों को दूर करके कर प्रशासन को अत्यंत सरल बना देगा। केंद्र और राज्य वस्तुओं और सेवाओं पर समान दरों पर कर अधिरोपित करेंगे। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु पर 20 प्रतिशत मान्य दर है, तो केंद्र और राज्य दोनों 10-10 प्रतिशत कर संग्रहित करेंगे। आगम को वित्त आयोग द्वारा सुझाये गए न्यागमन सूत्र के अनुसार साझा किया जायेगा।
बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और राजपत्र के रूप में 8 सितम्बर 2016 को जारी हुआ।https://www.xn--i1bj3fqcyde.xn--11b7cb3a6a.xn--h2brj9c/my-government/constitution-india/amendments/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8C-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-2016 संविधान एकसौ एकवां संशोधन अधिनियम, 2016 केंद्र सरकार के अनुसार जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू कर किया गया।https://www.rojgarsamachar.gov.in/NewRS/MoreContentNew.aspx?n=Editorial&k=65 रोज़गार समाचार www.rojgarsamachar.gov.in 2024-10-15
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
वस्तु एवं सेवा कर (भारत)
बाहरी कड़ियाँ
जी एस टी बिल यानी वस्तु और सेवा कर अधिनियम (नवभारत टाइम्स)
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
GST
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