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केन्द्रीय वक्फ परिषद
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केंद्रीय वक़्फ़ परिषद भारत सरकार द्वारा वक़्फ़ अधिनियम, 1954 (अब वक़्फ़ अधिनियम, 1995) के तहत 1964 में स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्यों में वक़्फ़ से संबंधित मामलों में परामर्श देना है। यह देश के वक़्फ़ बोर्डों और वक़्फ़ संपत्तियों के सुचारु प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। वक़्फ़ वह स्थायी दान होता है जो किसी धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य से स्थावर या जंगम संपत्ति के रूप में किया जाता है, जिसे इस्लामी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जो किसी परोपकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के दान को मश्रूत-उल-खिदमत कहा जाता है और इसे करने वाले व्यक्ति को वक़िफ़ कहते हैं।
== परिषद ==
परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय वक़्फ़ मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं। वक़्फ़ अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिकतम 20 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
== राज्य वक़्फ़ बोर्ड ==
वक़्फ़ अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) के तहत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में वक़्फ़ बोर्डों का गठन करती हैं। ये बोर्ड ज़िला वक़्फ़ समितियों, मंडल वक़्फ़ समितियों और व्यक्तिगत वक़्फ़ संस्थाओं के लिए समितियों का गठन कर वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन, नियंत्रण और संरक्षण का कार्य करते हैं। वक़्फ़ बोर्ड स्थायी उत्तराधिकारी होते हैं और संपत्ति अर्जित करने एवं रखने की शक्ति से युक्त होते हैं। यदि किसी वक़्फ़ संपत्ति या उसकी आय का 15 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा शिया समुदाय से संबंधित हो, तो अधिनियम एक पृथक शिया वक़्फ़ बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है।
आंध्र प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड
असम वक़्फ़ बोर्ड
बिहार सुन्नी व शिया वक़्फ़ बोर्ड
छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड
दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड
गुजरात वक़्फ़ बोर्ड
हरियाणा वक़्फ़ बोर्ड
हिमाचल प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड
झारखंड वक़्फ़ बोर्ड
कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड
केरल वक़्फ़ बोर्ड
मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड
मणिपुर वक़्फ़ बोर्ड
मेघालय वक़्फ़ बोर्ड
ओडिशा वक़्फ़ बोर्ड
पंजाब वक़्फ़ बोर्ड
राजस्थान मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड
तमिलनाडु वक़्फ़ बोर्ड
त्रिपुरा वक़्फ़ बोर्ड
तेलंगाना वक़्फ़ बोर्ड
उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड
उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक़्फ़ बोर्ड एवं शिया वक़्फ़ बोर्ड
पश्चिम बंगाल वक़्फ़ बोर्ड
अंडमान व निकोबार वक़्फ़ बोर्ड
चंडीगढ़ वक़्फ़ बोर्ड
लक्षद्वीप वक़्फ़ बोर्ड
दादरा व नगर हवेली वक़्फ़ बोर्ड
पुडुचेरी वक़्फ़ बोर्ड
वर्तमान में देशभर में 30 वक़्फ़ बोर्ड कार्यरत हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और केंद्रशासित प्रदेश दमन व दीव में कोई वक़्फ़ बोर्ड नहीं है। वक़्फ़ अधिनियम, 1995 जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है।
न्यायमूर्ति सच्चर कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस सच्चर ने 2011 में भारत के मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बताया गया कि देशभर में वक़्फ़ संपत्तियों का एक विशाल लैंड बैंक है जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.2 लाख करोड़ है और इससे सालाना ₹12,000 करोड़ की आय प्राप्त हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह केवल ₹163 करोड़ आय दे रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वक़्फ़ मामलों के संचालन हेतु वरिष्ठ मुस्लिम सरकारी अधिकारियों की भारी कमी है और एक समर्पित कैडर की आवश्यकता है।
2011 में हरियाणा वक़्फ़ बोर्ड ने 2010-11 के दौरान ₹17.03 करोड़ की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹3.33 करोड़ अधिक थी। इस अवधि में बोर्ड ने विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण कार्यों में ₹3.33 करोड़ खर्च किए और 2011-12 के बजट में वक़्फ़ और कल्याण योजनाओं के लिए ₹6.47 करोड़ आवंटित किए।
केंद्र और राज्य वक़्फ़ बोर्डों पर भ्रष्टाचार, भूमि हड़पने और धन के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड भूमि घोटाला ऐसा ही एक मामला है।
== और पढ़ें ==
भारत में वक़्फ़ प्रशासन: एक सामाजिक-वैधानिक अध्ययन, खालिद रशीद, विकास पब्लिशर्स, 1978। ISBN 0-7069-0690-X
== संबंधित लेख ==
इवाक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड
भारत का राजनीतिक एकीकरण
भारत में शत्रु संपत्ति का संरक्षक
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968
भारत में राजभत्ता
== संदर्भ ==
== बाहरी कड़ियाँ ==
केंद्रीय वक़्फ़ परिषद – आधिकारिक वेबसाइट
दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड
कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड Archived 2022-03-28 at the वेबैक मशीन साँचा:वेब आर्काइव
केरल वक़्फ़ बोर्ड
तमिलनाडु वक़्फ़ बोर्ड