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अनुच्छेद 369 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 21 अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान) भारत के संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 369 को रखा गया है। भारत के संविधान के भाग 21 का मुख्य विषय “अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध” है। भारतीय संविधान में भाग 19 में (अनुच्छेद 369 - 392) को जगह दी गई है। https://www.bbc.com/hindi/india-49627803 अमित शाह अनुच्छेद 371 को क्यों बनाए रखना चाहते हैं BBC News हिंदी 2024-04-16 hiभारत के संविधान का अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों। यह शक्ति संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों के लिए मान्य है और फिर समाप्त हो जाती है।https://indiankanoon.org/doc/1915616/ भारत के संविधान अनुच्छेद 369 Indian Kanoon 2024-04-16 पृष्ठभूमि 1. अस्थायी शक्ति का उद्देश्य अनुच्छेद 369 संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य रूप से राज्य सूची में होते हैं। यह शक्ति पांच वर्षों के लिए है, मानो कि ये मामले समवर्ती सूची में हो। 2. कानून बनाने के मामलों की सूची (खंड A ) इनमें सूती और ऊनी वस्त्र, कच्चा कपास, कपास के बीज, कागज (अखबारी कागज सहित), खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का उत्पादन, आपूर्ति, और वितरण शामिल हैं।https://indiankanoon.org/doc/531156/ भारत के अनुच्छेद 369 खंड (A) Indian Kanoon 2024-04-15 (खंड B) खंड (ए) में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों और उनके अनुसार अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, फीस से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा ली गई फीस इससे प्रभावित नहीं होती। संविधान में यह प्रावधान पांच वर्षों की अवधि के लिए है और उसके बाद प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। जब तक यह अवधि समाप्त नहीं होती, संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहेंगे। पांच वर्षों की समाप्ति पर, कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बनाया गया होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन कार्यों के जिनका पहले से ही पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-369-temporary-power-to-parliament-to-make-laws-with-respect-to-certain-matters-in-the-state-list-as-if-they-were-matters-in-the-concurrent-list/ Article 369: Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List Constitution of India en-US 2024-04-16 मुख्य बिंदु पाँच वर्षों की अवधि के बाद, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बना होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन मामलों के जिनका पहले से पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।http://constitutionofindia.etal.in/article_369/ Constitution of India » 369. Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List. en-US 2024-04-16https://code.mp.gov.in/WriteReadData/Pdf/Act_1950_0000_Pdf_F897_Hindi.pdf भारतीय संविधान 2024-04-21 30 जून 2022 https://web.archive.org/web/20220630020316/http://code.mp.gov.in/WriteReadData/Pdf/Act_1950_0000_Pdf_F897_Hindi.pdf dead मूल पाठ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, निम्नलिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी जैसे कि उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया हो।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 208 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## (a)Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall, during a period of five years from the commencement of this Constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 208 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## इन्हें भी देखें अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान) संदर्भ सूची