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411 समाचार
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411 REFERENCE · Wikipedia

पेरोल

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किसी बन्दी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के पहले ही अस्थाई रूप से रिहा करने को पेरोल (parole) कहते हैं। पेरोल कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। http://www.mywire.com/pubs/AFP/2005/01/20/707421?extID=10037&oliID=229 संग्रहीत प्रति 12 दिसंबर 2015 https://web.archive.org/web/20151222145601/http://www.mywire.com/pubs/AFP/2005/01/20/707421?extID=10037&oliID=229 22 दिसंबर 2015 live http://chronicle.com/weekly/v47/i47/47a04501.htm संग्रहीत प्रति 12 दिसंबर 2015 https://web.archive.org/web/20090110115150/http://chronicle.com/weekly/v47/i47/47a04501.htm 10 जनवरी 2009 live पैरोल और जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अलग-अलग कानूनी अवधारणाएँ हैं। जमानत (Bail) मुकदमे से पहले या उसके दौरान आरोपी को दी जाने वाली अस्थायी स्वतंत्रता है, जबकि पैरोल (Parole) सजा भुगत रहे दोषी कैदी को निश्चित शर्तों के साथ सीमित अवधि के लिए दी जाने वाली रिहाई होती है। भारत में पैरोल के लिए कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है; यह विभिन्न राज्यों के जेल नियमों, जेल मैनुअल और प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर संचालित होती है तथा भारत संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों से भी प्रभावित होती है। पैरोल का उद्देश्य दंड के साथ-साथ सुधार और पुनर्वास को बढ़ावा देना है, जैसे परिवार से संपर्क बनाए रखना, मानवीय कारणों से अस्थायी रिहाई और समाज में पुनः समायोजन की तैयारी। हालांकि पैरोल प्रशासनिक निर्णय माना जाता है, फिर भी मनमाने या अनुचित इंकार की स्थिति में उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है।https://www.advocatebhuvneshkumargoyal.com/parole/ Parole in India: Meaning, Law, Procedure, Grounds, and Important Legal Aspects Goyal Advocate Bhuvnesh Kumar 2025-12-13 en-US 2026-02-17 श्रेणी:विधि सन्दर्भ