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अनुच्छेद 70 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 71 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 69 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 70 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा है. इसमें कहा गया है कि संसद ऐसे प्रावधान कर सकती है जो वह राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी आकस्मिक स्थिति में उचित समझे. संसद, राष्ट्रपति के उन कार्यों के संबंध में भी प्रावधान कर सकती है जो उनसे पद पर रहते हुए करने की अपेक्षा की जाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में सांसदों के बीच संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संबंध में निर्दिष्ट नियमों का विवरण भी है. इसमें संसद के सत्र, उपस्थिति की आवश्यकता, विधियों का पालन, और आंतरीय विवादों के लिए समाधान के तरीकों पर बात की गई है.https://hindi.lawrato.com/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6-70 श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह hindi.lawrato.com hi 2024-05-10
पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 57 (अनुच्छेद 70) पर 29 दिसंबर 1948 को बहस हुई। इसने राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कीं।
मसौदा अनुच्छेद के आसपास कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य नहीं चाहता था कि राष्ट्रपति के पास ये अवशिष्ट शक्तियाँ हों। इसके बजाय, वह चाहते थे कि संसद अपने अभ्यास को विनियमित करे। उन्होंने इस प्रावधान को उपराष्ट्रपति पर भी लागू करने की मांग की. मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका विशेष रूप से बताई गई है। संविधान में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। इसलिए संशोधन आवश्यक नहीं था.
29 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-70-discharge-of-presidents-functions-in-other-contingencies/ Article 70: Discharge of President's functions in other contingencies 2023-05-20 Constitution of India 2024-05-10
मूल पाठ
संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 27 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter.
भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
सन्दर्भ
टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद