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अनुच्छेद 121 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 5 स्वतंत्रता का अधिकार (मूल अधिकार) अनुच्छेद 121 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 120 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 121 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में स्थित है। यह अनुच्छेद संसद में चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 संसद में न्यायपालिका के प्रति सम्मान और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण (conduct) पर चर्चा नहीं की जा सकती, जब तक कि उस न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत न किया गया हो।
इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। https://indiankanoon.org/doc/598239/
मूल पाठ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी।अनुच्छेद 121, भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 46 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/५९
सन्दर्भ
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद