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आठवीं अनुसूची (भारत का संविधान)
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भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है । प्रारम्भ में 14 भाषाओ को संवैधानिक मान्यता दी गई थी बाद में इसमें, सिन्धी भाषा को 21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992ई. में जोड़ा गया। हाल में 92 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।http://mha.nic.in/english/sites/upload_files/mhahinglish/files/pdf/Eighth_Schedule.pdf Eighth Schedule गृह मंत्रालय, भारत सरकार २० जुलाई २०१७ आठवीं अनुसूची अंग्रेज़ी https://web.archive.org/web/20160305010536/http://mha.nic.in/english/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/Eighth_Schedule.pdf ५ मार्च 2016 dead
अनुसूची
कश्मीरी भाषा
सिन्धी भाषा
पंजाबी भाषा
हिन्दी भाषा
बंगाली भाषा
असमिया भाषा
ओड़िया भाषा
गुजराती भाषा
मराठी भाषा
कन्नड़ भाषा
तेलगु भाषा
तमिल भाषा
मलयालम भाषा
उर्दू भाषा
संस्कृत भाषा
नेपाली भाषा
मणिपुरी भाषा
कोंकणी भाषा
बोडो भाषा
डोंगरी भाषा
मैथिली भाषा
संथाली भाषा
माँग वाली अन्य भाषाएँ
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ४० अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:
अवधी भाषा
अंगिका भाषा
बुंदेली भाषा
बंजारा भाषा
बज्जिका भाषा
भूमिज भाषा
भोजपुरी भाषा
भोटी भाषा
भोटीया भाषा
छत्तीसगढ़ी भाषा
धक्ती भाषा
अंग्रेज़ी भाषा
गढ़वाली भाषा
गोंडी भाषा
गोजरी भाषा
हो भाषा
कच्छी भाषा
कामतापुरी भाषा
कार्बी भाषा
खासी भाषा
कोडावा भाषा
ककबरक भाषा
कुमाऊँनी भाषा
कुड़ुख भाषा
कुड़माली भाषा
लेप्चा भाषा
लिंबू भाषा
मिज़ो भाषा
मगही
मुंडारी भाषा
नागपुरी भाषा
निकोबारी भाषा
हिमाचली भाषा
पालि भाषा
राजस्थानी भाषा
कोशली / सम्बलपुरी भाषा
शौरसेनी भाषा
सराइकी भाषा
टेनयीडी भाषा
तुलू भाषा
सन्दर्भ
श्रेणी:भारत का संविधान
श्रेणी:भारत की भाषाएँ