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अनुच्छेद 67 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 68 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 66 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 67 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन करता है।https://hindi.lawrato.com/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6-67 श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह hindi.lawrato.com hi 2024-05-10 पृष्ठभूमि मसौदा अनुच्छेद 56 पर 29 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। इसमें उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निर्धारित किया गया। प्रति माह 4500 रुपये का वेतन, आवासीय और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित परिलब्धियों को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव था। प्रस्तावक ने तर्क दिया कि यदि राष्ट्रपति के आवासीय लाभ संविधान में निर्धारित किए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी समान प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को उप-राष्ट्रपति चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक सदस्य संविधान के उल्लंघन, अपराध की सजा, मानसिक अक्षमता और भ्रष्टाचार सहित अयोग्यता के आधारों को शामिल करना चाहता था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए जवाब दिया कि खंड बी में 'विश्वास की कमी' सदस्य के संशोधन में उल्लिखित आधारों को शामिल करती है - संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य सदस्य ने उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में स्पष्टता की मांग की। मसौदा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा, सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सख्त होने से हैरान थे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक था लेकिन राष्ट्रपति के लिए केवल एक की आवश्यकता थी। एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जिसके तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें हटाना कोई आकस्मिक मामला नहीं होना चाहिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि उपराष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में है। इसलिए उनकी निष्कासन प्रक्रिया लोक सभा के अध्यक्ष के समान है - दो-तिहाई बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-67-term-of-office-of-vice-president/ Article 67: Term of office of Vice-President 2023-04-29 Constitution of India 2024-05-10 मूल पाठ (1) उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु-- (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; (ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो; (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 26 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office: Provided that— (a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office; (b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days’ notice has been given of the intention to move the resolution; (c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद