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कदाचार
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अपकृत्य विधि के सन्दर्भ में, किसी वृत्तिधारी द्वारा की गई अवहेला या अक्षमता कदाचार या वृत्तीय प्रमाद कहलाती है।
चैकित्सिक वृत्तिधारी: एक चैकित्सिक कदाचार का आरोप एक चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के विरुद्ध लाया जा सकता है जो परिचर्या और कौशल की उस मात्रा का प्रयोग करने में विफल रहता है जो उसी चिकित्सीय विशेषज्ञता के समान परिस्थितियों में एक वृत्तिधारी प्रदान करेगा।
अधिवक्ता: एक ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध वैधिक कदाचार का आरोप दायर किया जा सकता है जो कौशल, देखभाल और उद्यम के स्तर के साथ सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है जो एक उचित वकील समान परिस्थितियों में प्रदान करेगा।
वित्तीय वृत्तिधारी: लेखाकार, वित्तीय योजनाकार और स्टॉकब्रोकर जैसे वृत्तिधारी, अपने ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते समय पेशेवर मानकों को पूर्ण करने में वैफल्ल के आधार पर अवहेला के आरोपों के अधीन हो सकते हैं।
वास्तुकार और अभियान्त्रिक: इमारतों और संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में वृत्तिधारी मानकों को पूरा करने में वैफल्य हेतु एक निर्माण वृत्तिधारी पर अवहेला का आरोप लगाया जा सकता है।
श्रेणी:अपकृत्य विधि