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अनुच्छेद 26 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 27 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 25 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 26 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, नागरिकों को उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है. यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन है.https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fundamental-rights-part-2 :: Drishti IAS Coaching in Delhi, Online IAS Test Series & Study Material Drishti IAS 2024-04-18
पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 20 (अनुच्छेद 26) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को उनके धार्मिक मामलों, संस्थानों और संपत्ति पर स्वतंत्रता दी।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस अधिकार को ' सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य ' का विषय बनाने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों पर भी लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य के पास धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया.
एक सदस्य ने खंड (ए) में ' धर्मार्थ ' शब्द पर आपत्ति जताई । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक संप्रदायों को केवल अपने स्वयं के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने की अनुमति देना संविधान में भाईचारे और एकल राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
कई अन्य संशोधन प्रस्तावित किये गये और बिना बहस के खारिज कर दिये गये। संशोधित मसौदा अनुच्छेद उसी दिन, यानी 7 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-26-freedom-to-manage-religious-affairs/ Article 26: Freedom to manage religious affairs 2023-03-31 Constitution of India 2024-04-18
मूल पाठ
लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को --
(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,
(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का,
(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और
(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 12 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह hindi.lawrato.com https://hindi.lawrato.com/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6-26 hi 2024-04-18
Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall
have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.Freedom to Manage Religious Affairs Unacademy 2022-03-14 https://unacademy.com/content/wbpsc/study-material/polity/freedom-to-manage-religious-affairs/ 2024-04-18Freedom to Manage Religious Affairs Unacademy 2022-03-14 https://unacademy.com/content/wbpsc/study-material/polity/freedom-to-manage-religious-affairs/ 2024-04-18
सन्दर्भ
टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद