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व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019
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व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 11 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। मार्च, 2020 तक विधेयक का विश्लेषण संयुक्त संसदीय समिति द्वारा परामर्श किया जा रहा है। संयुक्त संसदीय समिति जिसे दिसंबर, 2019 में गठित किया गया था, उसका नेतृत्व भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। जबकि संयुक्त संसदीय समिति को 2020 के बजट सत्र से पहले मसौदा कानून को अंतिम रूप देने के लिए एक छोटी समय सीमा के साथ काम सौंपा गया था, इसने विधेयक का अध्ययन करने और हितधारकों से परामर्श करने के लिए अधिक समय माँगा है।
Personal Data Protection Bill 2019 Joint Parliamentary Committee (JPC) on Personal Data Protection Ravi Shankar Prasad Minister of Electronics and Information 11 December 2019 Parliament of India India Personal Data Protection Bill 2019 Personal Data Protection Bill 2019 100 Pending
विधेयक में व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए कार्यविधि शामिल है और इसके लिए एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। 2019 विधेयक कुछ प्रमुख प्रावधान प्रदान करता है, जिसके लिए 2018 का मसौदा विधेयक नहीं था, जैसे कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक से छूट दे सकती है और विस्मृत का अधिकार (राइट टू बी फॉरगॉटन) को शामिल किया गया है।
फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है कि "चिंताएँ हैं कि विधेयक ... सरकार को नागरिकों के डाटा तक पहुँचने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ देता है।"
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