411 REFERENCE · Wikipedia
कॉपीराइट अधिनियम १९५७
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भारत में कॉपीराइट अधिकारों की रक्षा के लिए १९५७ में निर्मित विधेयक।
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम १९५७ का उद्देश्य वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देना नहीं बल्कि लेखकों, प्रकाशकों तथा उपभोक्ताओं सभी के हितों में उचित संतुलन स्थापित करना था। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि तकनीकी साधनों के इस दौर में लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसमें संशोधन के लिए भारत सरकार ने कॉपीराइट अधिकार संशोधन पत्र २०१० लाने का निर्णय लिया।
भारत में अब तक सात बार संशोधित हो चुका हैं।(१९५७, १९८३,१९८४, १९९२, १९९४, २०१० और २०१२)
धारा ५१ के अनुसार इसकी अनुमति लेना आवश्यक है। बिना शर्तों के उल्लंघन माना जाएगा लेकिन कॉपीराइट स्वामी के पास प्रति के राईट भी होने चाहिए। न्यूज़पेपर पर यह अधिनियम लागू नही होगा।
संदर्भ सूची
श्रेणी:भारत के अधिनियम