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अनुच्छेद 351 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 17 राजभाषा—अनु॰ ३५०–३५१, अध्याय ४—विशेष निदेश अनुच्छेद 352 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 350 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 351 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ की राजभाषा के विशेष निदेश का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को सुनिश्चित करता है और साथ ही इस उद्देश्य हेतु संघ या राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों को भी व्याख्यायित करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ-साथ जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।Article 351: Directive for development of the Hindi language. अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। https://www.constitutionofindia.net/articles/article-351-directive-for-development-of-the-hindi-language/ भारत का संविधान 18 अप्रैल 2024अनुच्छेद 351-हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश https://indiankanoon.org/doc/1581449/ इंडियन कानून 18 अप्रैल 2024Article 351 of the Indian Constitution - Significance and Implications भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 - महत्व और निहितार्थ https://www.centurylawfirm.in/blog/legal-section-of-the-day-article-351-of-the-indian-constitution/ Century Law Firm Blog 18 अप्रैल 2024 en 21 सितम्बर 2022राजभाषा संबंधी प्रावधान - इलाहाबाद विश्वविद्यालय https://allduniv.ac.in/p/267/b allduniv.ac.in 18 अप्रैल 2024लाइव ए.बी.पी अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर है विशेष प्रावधान, जानिए क्या कहता है संविधान https://www.abplive.com/explainer/hindi-diwas-2022-article-343-to-351-in-the-constitution-has-special-provisions-regarding-the-official-language-know-what-the-constitution-says-2214613/amp ए.बी.पी न्यूज 18 अप्रैल 2024 hiArticle 351 of Indian Constitution: Directive for Development of the Hindi Language भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश https://constitutionsimplified.in/af/blog-post381 संविधान सरलीकृत 18 अप्रैल 2024 af मई 2024 InternetArchiveBot संवैधानिक प्रावधान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार https://rajbhasha.gov.in/hi/constitutional_provisions rajbhasha.gov.in 18 अप्रैल 2024 पृष्ठभूमि संविधान सभा के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को मसौदा 351 पेश किया जिसमें हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इसे विकसित करने और इसके संवर्धन को सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया। संविधान सभा के एक सदस्य का मानना था कि हिंदी के विकास के साथ-साथ भारत की प्रांतीय भाषाओं का विकास भी होना चाहिए। हालांकि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद की इस बात का खंडन किया कि हिंदी को विकास की आवश्यकता है। एक तीसरे सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को विशेषाधिकार देने की बात की लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर चले जाने का भय था जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा 351 को अपना लिया गया। मूल पाठ संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 131 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३०५ It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 131 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३०४ सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद