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अनुच्छेद 101 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 102 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 100(भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 101 भारतीय संविधान के भाग 5(संघ)का एक अनुच्छेद है। यह भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित कर सके। इसका उद्देश्य संसदीय कार्यवाही में जवाबदेही,निष्पक्षता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
मूल पाठ
स्थानों की रिक्तता
१०१. (१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे सदन क स्थान को रिक्त करने के लिये संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी।
(२) कोई व्यक्ति संसद् तथा "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये। किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा [२]* * * किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये [३]नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।
(३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य
(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा
(ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,
तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।
(४) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :
परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 37 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१1७
सन्दर्भ
श्रेणी:भारत का संविधान