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अनुच्छेद 335 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 16 प्रत्येक जनगणना के पश्चात् ; पुनः समायोजन अनुच्छेद 336(भारत का संविधान) अनुच्छेद 334(भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 335 भारतीय संविधान के भाग 16 में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका उद्देश्य दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संतुलन स्थापित करना है:प्रथम,सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, द्वितीय प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। यह प्रावधान आरक्षण के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने का संवैधानिक साधन है।
मूल पाठ
संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 १२४ पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/२९१
मुख्य प्रावधान
प्रशासनिक दक्षता: SC/ST के दावों पर विचार करते समय, यह अनिवार्य है कि प्रशासन की कार्यकुशलता से समझौता न हो।
प्रोन्नति: 82वें संवैधानिक संशोधन (2000) द्वारा जोड़े गए प्रावधान के अनुसार, यह अनुच्छेद SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में योग्यता अंकों (qualifying marks) या मूल्यांकन के मानकों में छूट की अनुमति देता है।
सन्दर्भ
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद