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411 समाचार
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उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम

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उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि॰ 2002 हरिद्वार siidcul.comउत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि॰ (SIDCUL) उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है।http://inhome.rediff.com/money/2006/dec/16spec.htm The 2 billion dollar boom town 16 December 2006 Rediff.com 24 October 2010 https://web.archive.org/web/20131005204043/http://inhome.rediff.com/money/2006/dec/16spec.htm 5 अक्तूबर 2013 live यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह अपने औद्योगिक स्थलों जैसे हरिद्वार, पन्तनगर एवं सितारगंज में संयन्त्र लगाने पर कर प्रोत्साहन भी दिया करता है। http://www.livemint.com/2007/09/19002252/Hindustan-Zinc-to-set-up-unit.html Hindustan Zinc to set up unit in Uttarakhand 19 September 2007 Mint 24 October 2010http://www.sidcul.com/sidculweb/inner_pages.aspx?cat_id=10 About SIDCUL 15 जुलाई 2018 https://web.archive.org/web/20110819084558/http://www.sidcul.com/sidculweb/inner_pages.aspx?cat_id=10 19 अगस्त 2011 live सिडकुल द्वारा विकसित अवसंरचनाएं एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, बीएचईएल, हरिद्वार (निकट शिवालिक नगर) एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, पंतनगर (रुद्रपुर) आईटी पार्क, देहरादून फार्मा सिटी - ्सिलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून सिगड्डी विकास केंद्र, कोटद्वार एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, सितारगंज एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, एस्कॉर्ट फ़ार्म (काशीपुर) उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 2020 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन की स्थिति है, जिसके कारण दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में फंस गए हैं, उन्हें वापस उनके राज्य में लाया जा रहा है। श्रमिकों के लौटने के बाद, उनके पास अपने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। इन समस्याओं के मद्देनजर, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 https://web.archive.org/web/20200711013947/https://www.allpmyojana.in/uttarakhand-mukhyamantri-swarojgar-yojana/ 11 जुलाई 2020 शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को अपना रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। ताकि वह अपना रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लाभ इस योजना का लाभ उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। राज्य के प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से अपने स्वयं के उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के उद्यमियों और प्रवासी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत, विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये होगी और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपये होगी। इस योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में धन उपलब्ध होगा। इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा। मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार के लिए, सरकार ने अधिकारियों को इस योजना की जानकारी गांवों में भेजने का निर्देश दिया, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें https://web.archive.org/web/20200711013947/https://www.allpmyojana.in/uttarakhand-mukhyamantri-swarojgar-yojana/ 11 जुलाई 2020 उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए पात्रता आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जो कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परियोजना की व्यवहार्यता पर आधारित होगा। आवेदक, महाप्रबंधक और जिला उद्योग केंद्र ऑनलाइन और मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को पहले पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं और पीडब्ल्यूडी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? यदि राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://web.archive.org/web/20200711013947/https://www.allpmyojana.in/uttarakhand-mukhyamantri-swarojgar-yojana/ 11 जुलाई 2020 पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पर, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि आदि में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा करना होगा। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। संदर्भ बाहरी लिंक आधिकारिक वेबसाइट श्रेणी:उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था