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411 समाचार
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411 REFERENCE · Wikipedia

मतदाता पहचान पत्र

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250px 1993 भारत निर्वाचन आयोग भारत मतदान डालना, पहचान 18 वर्ष से ऊपर आजीवन वैध मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) भारतीय मतदाता पहचान पत्रhttp://www.nvsp.in/ www.nvsp.in 2019-12-25 संग्रहीत प्रति https://web.archive.org/web/20190107101044/http://www.nvsp.in/ 7 जनवरी 2019 bot: unknown भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किये ब्यक्तियोको दिया जाता है , मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है । यह अन्य उद्देश्यों जैसे मोबाइल फोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है । यह भूमि या वायु द्वारा नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है । इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप में भी जाना जाता है । इसे मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन  के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था । भौतिक उपस्थिति प्रारंभ में, मतदाता पहचान पत्र नियमित कागज पर काली स्याही से मुद्रित होते थे और प्लास्टिककी परत चढ़ाया हुआ होते थे। सन 2015 में  भारत सरकार ने सबसे कम खराब होने वाले पीवीसी रंग संस्करण (PVC colour version),को शुरू करना शुरू किया, जो आईएसओ / आईईसी 7810 (ISO/IEC 7810 size standard) आकार के मानक के अनुरूप था, जिसका उपयोग अधिकांश एटीएम कार्ड में किया जाता है। मोर्चे पर, ईपीआईसी में मतदाता का नाम, उनके द्वारा चुने गए एक रिश्तेदार का नाम (जैसे उनके पिता या माता), और मतदाता की तस्वीर के साथ मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है। कार्ड के पीछे मतदाता के घर का पता छपा होता है, साथ ही उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की एक छवि होती है। पीठ में मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्र का भी उल्लेख होता है। नई श्रृंखला में एक 'भाग संख्या' भी होती है, जो मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची का पता लगाने में मदद करती है। वैधता यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित करता है तो वह पिछले निर्वाचन क्षेत्र का वैध मतदाता नहीं रहता है। व्यक्ति को नए विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में नए सिरे से पंजीकृत करना होगा। इसलिए उसे एक नया कार्ड जारी किया जाता है और पुराना कार्ड अमान्य हो जाता है। सन्दर्भ