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अनुच्छेद 17 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 18 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 17
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 (Article 17) भारत के मौलिक अधिकारों में से एक है, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से अस्पृश्यता (छुआछूत) के उन्मूलन पर केंद्रित है।
मूल पाठ
"अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 ७ पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/५७
मुख्य प्रावधान
अस्पृश्यता का अंत: अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से "अस्पृश्यता" को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।
दंडनीय अपराध: अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।
महत्वपूर्ण कानूनी अधिनियम
चूंकि अनुच्छेद 17 स्वयं सजा की मात्रा तय नहीं करता, इसलिए संसद ने इसे लागू करने के लिए कानून बनाए हैं:
अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955: बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया।
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए और अधिक सख्त प्रावधान करता है।
3. उदाहरण: क्या-क्या वर्जित है?
अनुच्छेद 17 के तहत निम्नलिखित कार्यों को अपराध माना जाता है:
किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल (मंदिर आदि) में प्रवेश से रोकना।
सार्वजनिक दुकानों, होटलों या मनोरंजन स्थलों के उपयोग पर पाबंदी लगाना।
अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक कुओं, तालाबों या सड़कों के उपयोग से रोकना।
जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का अपमान करना या "अछूत" शब्द का प्रयोग करना।
इतिहास या धर्म का हवाला देकर छुआछूत को सही ठहराना।
संदर्भ
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