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पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन
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जनवरी 2017
बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A पाकिस्तान के संविधान के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और। यह नीचे एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सदस्य के पद के लिए संबंधित मामलों धारण करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है।http://tribune.com.pk/story/342965/president-signs-20th-amendment-bill/ President Zardari signs 20th Amendment bill – The Express Tribune The Express Tribune 30 मार्च 2016 https://web.archive.org/web/20160304041354/http://tribune.com.pk/story/342965/president-signs-20th-amendment-bill/ 4 मार्च 2016 live
इन्हें भी देखें
पाकिस्तान का संविधान
सन्दर्भ
श्रेणी:पाकिस्तानी संविधान के संशोधन