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अनुच्छेद 52 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 53 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 51 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 52 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय 1- कार्यपालिका में शामिल है जो संघ स्तर पर सरकार की एक संसदीय प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना का वर्णन करता है।https://www.constitutionofindia.net/parts/part-v/ Part V Archives Constitution of India en-US 2024-04-14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।'राष्ट्रपति' शब्द को मूल लेख (अंग्रेज़ी) से हटा दिया गया क्योंकि संविधान के मसौदे का हिंदी संस्करण तैयार होने वाला था और उसमें 'राष्ट्रपति' का इस्तेमाल किया गया। lower-alphahttps://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part5.pdfhttps://indiankanoon.org/doc/1205651/ Article 52 in Constitution of India indiankanoonhttps://legalserviceindia.com/legal/article-13934-president-under-indian-constitution.html President Under Indian Constitution legalserviceindia.com 2024-04-14
पृष्ठभूमि
10 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में, मसौदा अनुच्छेद 41 पर चर्चा हुई, जो कि भाग 5 - संघ का प्रारंभिक अनुच्छेद है। यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद में एक विवरण जोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक और राष्ट्राध्यक्ष होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों ने तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति का पद बढ़ाएगा और संकेत देगा कि लोगों की संप्रभुता उसमें निहित है।https://indiankanoon.org/doc/1954671/ Constituent Assembly Debates On 10 December, 1948 indiankanoon
हालाँकि, अन्य सदस्यों ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह सरकार की एक अध्यक्षीय प्रणाली का सुझाव देता है, जबकि मसौदा संविधान ने एक संसदीय प्रणाली को अपनाया था।
सदस्यों में से एक यह जानना चाहता था कि मसौदा अनुच्छेद के पहले के संस्करणों में मौजूद "राष्ट्रपति" शब्द को क्यों हटा दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह हिंदी भाषा के प्रति नकारात्मक रवैये के कारण था। यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा संविधान का हिंदी संस्करण तैयार किया जा रहा है, इसलिए वहाँ "राष्ट्रपति" शब्द का उपयोग किया जा सकता है।https://indiankanoon.org/doc/1954671/ Constituent Assembly Debates On 10 December, 1948 श्री एच.वी. कामथ: मैं डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि यह 'राष्ट्रपति' शब्द उस अनुच्छेद से क्यों हटा दिया गया है जो आज संविधान के मसौदे में दिखाई देता है।
अंततः संविधानसभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया।
मूल पाठ
भारत का एक राष्ट्रपति होगा।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 22 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
केंद्र|फ़्रेमहीन|231x231पिक्सेल|भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52
There shall be a President of India.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 22 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
केंद्र|अंगूठाकार|300x300पिक्सेल|भारतीय संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 52 अंग्रेजी में
सन्दर्भ
टिप्पणी
lower-alpha
बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf
https://www.constitutionofindia.net/articles/article-52-the-president-of-india/
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद