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अनुच्छेद 24 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 25 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 23 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 24 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है।https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050186.pdf भारत का संविधान legislative department यह संविधान के भाग 3 में शामिल है जो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है।https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdfhttps://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part3.pdfhttps://knowindia.india.gov.in/profile/fundamental-rights.php#:~:text=Article%2012%20to%2035%20contained,opportunity%20in%20matters%20of%20employment. Profile - Fundamental Rights - Know India: National Portal of India knowindia.india.gov.in 2024-04-16 इन्हें छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उल्लंघन की स्थिति में समाधान भी शामिल है।https://www.constitutionofindia.net/parts/part-iii/ Part III Archives Constitution of India en-US 2024-04-15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुसार, कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।CHILDREN AND WORK. labour.gov.inhttps://www.constitutionofindia.net/articles/article-24-prohibition-of-employment-of-children-in-factories-etc/ Article 24: Prohibition of employment of children in factories, etc. Constitution of India en-US 2024-04-16https://indiankanoon.org/doc/1540780/ Article 24 in Constitution of India indiankanoon पृष्ठभूमि 3 दिसंबर, 1948 को भारतीय संवैधानिक सभा के दौरान मसौदा अनुच्छेद 18 (अनुच्छेद 24) पर चर्चा की गई।https://www.constitutionofindia.net/debates/03-dec-1948/ 03 Dec 1948 Archives Constitution of India en-US 2024-04-16 एक सदस्य द्वारा बच्चों के साथ-साथ महिलाओं को रात के समय खदानों या उद्योगों में रोजगार से बचाने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था जो उनके लिये खतरनाक हो सकता है।<ref>{{Cite web|url=https://www.constitutionofindia.net/debates/03-dec-1948/|title=03 Dec 1948 Archives|website=Constitution of India|language=en-US|access-date=2024-04-16|quote=दामोदर स्वरूप सेठ: सर, मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं: "अनुच्छेद 18 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए: 'महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खदानों या उद्योगों में रात में नियोजित नहीं किया जाएगा।}}</ref> एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह के सुरक्षात्मक उपाय अन्य प्रगतिशील देशों में पहले से ही मौजूद थे।शिब्बन लाल सक्सेना: इसी तरह, मैं भी चाहता हूं कि महिलाओं को रात में या शाम ढलने के बाद और सुबह होने से पहले कारखानों में काम पर न लगाया जाए। lower-alpha इस समर्थन के बावजूद, विधानसभा ने अंततः संशोधन को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, मसौदा अनुच्छेद को उसी दिन अनुमोदित किया गया था।https://www.constitutionofindia.net/debates/03-dec-1948/ 03 Dec 1948 Archives Constitution of India en-US 2024-04-16 मूल पाठ चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगायाभारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 11 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 11 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## संक्षेप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 भारत में बाल श्रम के मुद्दे से संबंधित है। इसका उद्देश्य कुछ खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाकर उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।https://journals.christuniversity.in/index.php/culj/article/view/2521 अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं है। यह प्रावधान शोषण को रोकने, बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए है।https://labour.gov.in/sites/default/files/FAQ_child_labour.pdf हालाँकि, कुछ अपवाद हैं जहाँ बाल श्रम की अनुमति दी जा सकती है, जैसे गैर-खतरनाक परिवार-आधारित कार्य, स्कूल के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में काम, या किसी अन्य हानिरहित या निर्दोष व्यवसाय में। सरकार के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि कौन से व्यवसाय और प्रक्रियाएँ बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाती हैं। वे इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध और नियम भी लगा सकते हैं।अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21अ से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।अनुच्छेद 21ए: शिक्षा का अधिकार- राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य, कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। lower-alpha बाल श्रम पर रोक लगाकर, अनुच्छेद 24 शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उचित स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपनी क्षमता और कौशल का विकास करने का अवसर मिले। कानूनी मामले एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1996) एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1997) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा उद्योग में बाल श्रम के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि पटाखों के निर्माण सहित खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नियोजित करना अवैध था।https://legallibrary.crin.org/m-c-mehta-v-state-of-tamil-nadu/ M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu – CRIN Legal CRIN 1996-12-10 en-GB 2024-04-16 इसने अनुच्छेद 24 को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जो बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है, और सरकार को बाल श्रम को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।https://indiankanoon.org/doc/212829/ M.C. Mehta vs State Of Tamil Nadu And Others on 10 December, 1996 indiankanoon पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) के ऐतिहासिक मामले ने माचिस कारखानों में बाल श्रम के मुद्दे को तेजी से उजागर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नियोजित करना उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है और उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है।https://indiankanoon.org/doc/496663/ People'S Union For Democratic Rights ... vs Union Of India & Others on 18 September, 1982 भगवती पी.एन. indiankanoon अदालत ने माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, जो किसी भी खतरनाक रोजगार में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, बच्चों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और नियोक्ताओं द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इस फैसले ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम की और सभी रूपों में बाल श्रम के संकट से निपटने के लिए राज्य के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया।https://legalserviceindia.com/legal/article-9334-pudr-v-s-union-of-india.html PUDR v/s Union Of India legalserviceindia.com 2024-04-16 बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2011) बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011) मामला कालीन बुनाई जैसे उद्योगों में बाल श्रम के मुद्दे से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 24'' के प्रावधानों को लागू करने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया।https://bba.org.in/fight-against-trafficking/ Fight Against Trafficking Bachpan Bachao Andolan en-US 2024-04-16 A landmark, Judgment prohibiting the employment of children in circuses of India was delivered on 18th April 2011 in the writ petition (C) No. 56 of 2006, Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India. Bachpan Bachao Andolan launched first of its kind research report on “Missing Children of India. 25 मई 2024 https://web.archive.org/web/20240525203723/https://bba.org.in/fight-against-trafficking/ deadhttps://indiankanoon.org/doc/1849142/ Bachpan Bachao Andolan vs Union Of India & Ors on 18 April, 2011 भंडारी दलवीर indiankanoon अदालत ने सरकार को बच्चों को श्रम से बचाने, उन्हें उचित पुनर्वास प्रदान करने और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने बच्चों के कल्याण और भविष्य की सुरक्षा के महत्व और उनकी बेचारी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part3.pdf https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf Constitution of India श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद