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प्रधानमंत्री आवास योजना
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प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) भारत नरेन्द्र मोदी शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पूरी 2015 06 25 y सक्रिय https://pmaymis.gov.in/
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।
सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है-
पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
विशेषताएं
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
प्रधान मंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था ।
योजना
पात्रता
इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता मापदंड तय किया गया है:-प्रधानमंत्री आवास योजना - सामान्य प्रश्नोत्तर https://pmay-urban.gov.in/hi/faq PMAY आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार 9 अक्टूबर 2022
आवेदक की उम्र 70 से कम हो,
आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लॅट न हो,
आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छुट न लिया हो,
घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों,
परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है:-
EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – सालाना कुल आय ₹3 लाख से कम हो,
LIG या निम्न आय वर्ग – ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना,
MIG-I या मध्यम आय वर्ग-1 – ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना,
MIG-II या मध्यम आय वर्ग-2 – ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना,
घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।
इन्हें भी देखें
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
सस्ता आवास
सन्दर्भ
श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ