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अनुच्छेद 51 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 4 अनुच्छेद 52 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 51 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 51, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर ज़ोर देता है. यह राज्य को अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. https://viamediationcentre.org/readnews/MjMx/ADR-the-objective-of-constitution-of-India ADR & the objective of constitution of India Centre VIA Mediation 2024-04-18 VIA Mediation Centre 2024-04-20
अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि राज्य:
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा
देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करेगा
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करेगा
अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगाhttps://www.presidentofindia.gov.in/pranab_mukherjee/hi/speeches/speech-president-india-shri-pranab-mukherjee-delegates-international-conference-chief भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण 13th Former President of India hi 2024-04-20नवंबर 2024 InternetArchiveBot
पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 40, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का अंतिम प्रावधान, 25 नवंबर 1948 को बहस के लिए लिया गया था । इसने राज्य को दुनिया भर के साथ अपने व्यवहार में शांति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जैसे कुछ सिद्धांतों को अपनाने का निर्देश दिया।
बहस मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के साथ शुरू हुई , जिसमें मसौदा अनुच्छेद का एक सरल संस्करण शामिल करने का प्रस्ताव था।
सभा के एक बड़े वर्ग ने विश्व शांति के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने महसूस किया कि भारत को न केवल विश्व शांति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए; एक ने दावा किया कि भारत ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है - शांति, गैर-आक्रामकता और आध्यात्मिकता भारत के इतिहास और संस्कृति के प्रमुख पहलू हैं। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि अस्पष्ट बयान देना पर्याप्त नहीं है, भारत को किसी औपचारिक तंत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह विश्व शांति की दिशा में काम करेगा।
अंतरराष्ट्रीय कानून और दुनिया में इसकी भूमिका को लेकर काफी चर्चा हुई। सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा। एक सदस्य ने यह आशा भी व्यक्त की कि भविष्य में किसी समय एक विश्व सरकार उभरेगी जहां राष्ट्र अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे।
सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद को स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के भारत के इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। यह तर्क दिया गया कि अब, पहले के विपरीत, भारत को अन्य देशों के झगड़ों में नहीं घसीटा जाएगा और सत्ता गुटों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा।
मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन, यानी 25 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।
मूल पाठ
राज्य,--
(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और
(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,
प्रयास करेगा।
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 21 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples
with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.Admin Toppr Article 51 of the Constitution (Directive Principles of State Policy) directs the Indian State to promote __________.International peace and securityAll of theseFoster respect international law and treaty obligations and encourage settlement of international disputes by arbitrationMaintain just and honourable relations between nations Toppr Ask 2020-01-09 https://www.toppr.com/ask/question/article-51-of-the-constitution-directive-principles-of-state-policy-directs-the-indian-state-to/ 2024-04-20
सन्दर्भ
टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद