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पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952
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पाकिस्तान की संसद्
पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 , पाकिस्तानी सेना के कार्यों को शासित करने वाला प्राथमिक परिनियम है। यह 1952 में पाकिस्तान की संसद् द्वारा पारित किया गया था।
संशोधन
पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत 2015 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस विधेयक को 6 जनवरी 2015 को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा (कौमी असेम्बली) द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन ने आतङ्कवाद के सन्दिग्ध नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायालयों की स्थापना करने की अनुमति दी। इस संशोधन के अन्तर्गत न्यायालयों को स्थापित करने के लिये दो वर्ष की मोहलत दी थी और इस प्रकार जनवरी 2017 को अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 को पाकिस्तान के संविधान में इक्कीसवें संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली अनुसूची में जोड़ा गया था, जिससे इसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने में छूट दी गयी थी।
यह देखें
पाकिस्तान वायु सेना अधिनियम, 1953
पाकिस्तान नौसेना अध्यादेश, 1961
संदर्भ
श्रेणी:सैन्य कानून