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भारत सरकार अधिनियम, १९१२
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भारत सरकार अधिनियम 1912 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में बदलाव किए। 25 जून 1912 को इसे शाही स्वीकृति मिली।
इस अधिनियम ने बंगाल के पुनर्गठन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया। 1905 में, बंगाल प्रेसीडेंसी को दो भागों में विभाजित किया गया था, और पूर्वी हिस्से को असम प्रांत के साथ जोड़कर पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बन गया। विभाजन ने काफी विरोध और अशांति उत्पन्न की, और 1911 में बंगाल प्रांत को फिर से तीन प्रांतों - बंगाल (वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश), बिहार और उड़ीसा, और असम में पुनर्गठित किया गया।
अधिनियम के पहले खंड ने बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल की शक्तियों को संशोधित किया। 1912 तक, भारत के गवर्नर-जनरल ने ही बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। मार्च 1912 में, भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि पुन: एकीकृत बंगाल प्रांत अपने स्वयं के राज्यपाल के अधीन एक प्रांत होगा। अधिनियम ने नए गवर्नर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के राज्यपालों के समान अधिकार दिए, जिनमें गवर्नर-जनरल की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य करना, गवर्नर और उसकी परिषद का वेतन, और कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या और योग्यता शामिल है। ।
अधिनियम के दूसरे खंड ने बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के लिए एक विधान परिषद के निर्माण की अनुमति दी, और एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर के तहत प्रांतों के लिए नव-निर्मित विधान परिषदों की संसदीय समीक्षा को समाप्त करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में संशोधन किया।
अधिनियम के तीसरे खंड ने मुख्य आयुक्तों के अधीन प्रांतों के लिए विधान परिषदों के निर्माण की अनुमति दी। इस अधिकार का उपयोग असम प्रांत के लिए १४ नवंबर १९१२ को और १० नवंबर १९१३ को मध्य प्रांत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना के लिए किया गया था।Ilbert, Sir Courtenay Peregrine. The Government of India, Third Edition, revised and updated. Clarendon Press, 1922. pp. 119-122.
इन्हें भी देखें
ब्रिटिश भारत के प्रांत
भारत सरकार अधिनियम
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
Government of India Act 1912
श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:ब्रिटिश भारत
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम