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अठारहवां संशोधन (भारत का संविधान)
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अठारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम
1966 भारत की संसद 150px भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम अठारहवाँ अधिनियम भारत लोक सभा 10 अगस्त 1966 राज्य सभा 24 अगस्त 1966 27 अगस्त1966 27 अगस्त 1966 संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 25 जुलाई 1966 सी.आर.पट्टाभिरामन in force
भारत का संविधान के अठारहवें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर अठारहवां संशोधन संविधान अधिनियम, 1966 के रूप में जाना जाता है, ने उस अनुच्छेद के खंड (ए) से (ई) में "राज्य" को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया (लेकिन परंतुक में नहीं) "केंद्र शासित प्रदेश" शामिल हैं। इसने एक और "स्पष्टीकरण" भी जोड़ा कि खंड (ए) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।Texts of the Constitution Amendment Acts http://164.100.47.134/intranet/CAI/A.pdf Lok Sabha Secretariat 2 December 2013 439–440 https://web.archive.org/web/20131203013036/http://164.100.47.134/intranet/CAI/A.pdf 3 December 2013 dead http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend18.htm The Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 1966 3 December 2013
सन्दर्भ
श्रेणी:भारत के संविधान के संशोधन
श्रेणी:संविधान संशोधन अधिनियम