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भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
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भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएँ नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित ६ प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करतीं हैं।
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा १९ द्वारा सम्मिलित छह स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है।
19(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
19(ख) शांतिपूर्ण और निराययुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता
19(ग)संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता
19(घ)भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता
19(ङ)भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र कही भी बस जाने की स्वतंत्रता
19(छ)कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता Constitution of India-Part III Article 19 Fundamental Rights.
इन्हें भी देखें
भारतीय प्रेस परिषद
श्रेणी:नागरिक अधिकार