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राष्ट्रीय दत्तनिधि एवं पंजीकरण प्राधिकरण
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राष्ट्रीय डाटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (राष्ट्रीय दत्तनिधि एवं पञ्जीकरण प्राधिकरण ) ( مُخْتاری بَرائے قَومی اِنْدِراجات و مُعْطِیات ; देवनागरीकृत : मुख़्तारी बराए क़ौमी इन्दिराजात-ओ-मोतियात ) (NADRA), पाकिस्तान के आन्तरिक सचिव के नियन्त्रण में एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त अभिकरण है। जो सरकारी डाटाबेस (दत्तनिधि) को नियन्त्रित करती है और सांख्यिकीय रूप से पाकिस्तान के सभी राष्ट्रीय नागरिकों के संवेदनशील पञ्जीकरण डाटाबेसों (दत्तनिधियों) का प्रबन्धन करती है। वर्तमान में, तारिक मलिक राष्ट्रीय डाटाबेस एवं पञ्जीकरण प्राधिकरण (NADRA ) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
NADRA पाकिस्तान के नागरिकों को कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने, सरकारी डाटाबेस में उनके संवेदनशील सूचनात्मक उन्नयन को बनाये रखने और पाकिस्तान के नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान को चोरी होने से बचाने के लिये भी उत्तरदायी है। यह सबसे बड़े सरकारी डाटाबेस संस्थानों में से एक है, जिसमें 800 से अधिक घरेलू कार्यालयों और पाँच अन्तरराष्ट्रीय कार्यालयों में 11,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं।
2000 में पाकिस्तान के संविधान के दूसरे संशोधन, 30 द्वारा संहिताबद्ध, संविधान पाकिस्तान के नागरिकों के नागरिक पंजीकरण और संवेदनशील डाटाबेस को अधिनियमित करने के लिए NADRA को शक्तियाँ प्रदान करता है; सभी डाटाबेस अपने नागरिकों के डाटाबेस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखे जाते हैं। संगठन का नेतृत्व वर्तमान में तारिक मलिक कर रहे हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष भी हैं।
सङ्गणकीकृत (कम्प्यूटरीकृत) राष्ट्रीय पहचान पत्र
कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC , सी॰एन॰आई॰सी॰) पाकिस्तानी नागरिकों को NADRA द्वारा जारी एक कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र है। CNIC को 2000 में प्रस्तुत किया गया था और 2012 तक, 8.95 करोड़ से अधिक CNIC जारी किये जा चुके थे।http://www.pstimes.com/2012/01/07/89-5mln-cnics-issued-95-pc-population-covered संग्रहीत प्रति 5 नवंबर 2021 23 फ़रवरी 2019 https://web.archive.org/web/20190223075719/http://www.pstimes.com/2012/01/07/89-5mln-cnics-issued-95-pc-population-covered/ dead
सीएनआईसी पहले 18 वर्ष की आयु में जारी किया जाता है।https://www.bbc.com/news/world-asia-18101385 पाकिस्तानी विधि के अन्तर्गत, इसे ले जाना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए CNIC अनिवार्य है :
मतदानhttps://www.bbc.com/news/world-asia-18101385
बैङ्क खाते खोलने और सञ्चालन करने के लिये
पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये
वाहन और भूमि के क्रय
ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये
हवाई जहाज या ट्रेन के टिकट के क्रय
मोबाइल फोन सिम कार्ड प्राप्त करने के लिये
बिजली, गैस और जल प्राप्त करने के लिये
महाविद्यालयों व अन्य स्नातकोत्तर संस्थानों में प्रवेश सुरक्षित करने के लिये
प्रमुख वित्तीय लेनदेन के सञ्चालन के लिये
व्यवसाय स्थापित करने के लियेhttps://www.bbc.com/news/world-asia-18101385
इस प्रकार इसे पाकिस्तान में सरल जीवन जीने के लिये एक आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है।
अपेक्षाएँ / आवश्यकताएँ
पाकिस्तान में, सभी वयस्क नागरिकों को कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (सीएनआईसी) के लिए 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर एक अद्वितीय सङ्ख्या के साथ पञ्जीकरण करना होगा।https://www.bbc.com/news/world-asia-18101385 यह पाकिस्तान के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। सीएनआईसी की प्रारम्भ से पहले, पाकिस्तान के नागरिकों को अयान्त्रिक (Manual ; मैनुअल) राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) जारी किये गये थे। आज, सरकार ने राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) के अपने सभी मौजूदा रिकॉर्ड को NADRA द्वारा प्रबन्धित केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस में स्थानान्तरित कर दिया है। नये सीएनआईसी मशीन-पठनीय हैं और चेहरे/ आनन (Facial ; फ़ेसियल) और अङ्गुली छाप (Fingerprint ; फिङ्गरप्रिण्ट) की जानकारी लेते हैं।https://www.bbc.com/news/world-asia-18101385
प्रत्येक नागरिक के पास एनआईसी नम्बर होना आवश्यक है, और कई गतिविधियों के लिए नम्बर की आवश्यकता होती है जैसे कि ड्राइविङ्ग लाइसेंस या पासपोर्ट प्राप्त करना, वाहन का पञ्जीकरण करना, सामाजिक बीमा / ज़कात फ़ण्ड प्राप्त करना, विद्यालय, महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान में नामाङ्कन करना, विधिक दाखिल करना हलफनामा, फ़ण्ड वायरिङ्ग, करों का भुगतान, बैङ्क खाता खोलना, उपयोगिता कनेक्शन प्राप्त करना (बिजली, फोन, मोबाइल फोन, जल और सीवर, प्राकृतिक गैस) आदि।
हालाँकि, देश में कुछ जन्म पञ्जीकृत नहीं हैं, और कुछ पाकिस्तानी ऊपर वर्णित किसी भी गतिविधि का सञ्चालन नहीं करते हैं, कुछ के पास आईडी कार्ड नहीं हैं। [उद्धरण वांछित] 2007 में, NADRA ने घोषणा की कि उसने 6 करोड़ सीएनआईसी जारी किये थे। (सी कम्प्यूटरीकृत के लिये है।), जो जनसङ्ख्या का लगभग एक तिहाई है। प्राधिकरण ने 11 फरवरी 2002 को 1 करोड़वाँ सीएनआईसी जारी किया था; 18 जून 2002 को 2 करोड़वाँ; 22 दिसम्बर 2003 को 3 करोड़वाँ; 1 अक्टूबर 2004 को 4 करोड़वाँ; और 14 फरवरी 2006 को 5 करोड़वाँ।
विशेषताएँ
जब माता-पिता बच्चे का जन्म पञ्जीकरण प्रपत्र (फ़ॉर्म आरजी -2, जिसे आमतौर पर बी-फ़ॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (सीआरसी) के रूप में जाना जाता है) को पूरा करते हैं, और फिर एक राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) के साथ एक अद्वितीय 13-अङ्कीय सङ्ख्या नियत की जाती है। वही नम्बर 18 वर्ष की आयु में जारी किया जाता है। 2001 तक, एनआईसी सङ्ख्या 11 अङ्क लम्बी थी। 2001-2002 में, प्राधिकरण ने अपने नये बायोमेट्रिक आईडी कार्ड के साथ 13 अङ्कों के एनआईसी नम्बर जारी करना प्रारम्भ कर दिया। पहले 5 अङ्क आवेदक के स्थानों पर आधारित होते हैं, अगले 7 यादृच्छिक सङ्ख्याएँ होती हैं, और अन्तिम अङ्क एक चेक अङ्क होता है, महिलाओं के लिए सम सङ्ख्या और पुरुषों के लिए विषम सङ्ख्या होती है। 1 जनवरी 2004 से पुराने अयान्त्रिक (मैनुअल) एनआईसी नम्बर अमान्य हैं।
आईडी कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी है: विधिक नाम, लिङ्ग (पुरुष, महिला, या ट्रांसजेण्डर), पिता का नाम (विवाहित महिलाओं के लिए पति का नाम), पहचान चिह्न, जन्म तिथि, राष्ट्रीय पहचान पत्र सङ्ख्या, वंश-वृक्ष आईडी नम्बर, वर्तमान पता, स्थायी पता, जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि, हस्ताक्षर, फोटो और फ़िङ्गरप्रिण्ट (अंगूठे के निशान) NADRA आवेदक के पन्थ (Religion) को भी दर्ज करता है, किन्तु यह सीएनआईसी पर दर्ज नहीं किया गया है।
NADRA ने पाकिस्तान में 90% से अधिक महिलाओं को पञ्जीकृत किया है। हालाँकि NADRA ने अल्ट्रा आधुनिक SCNIC (स्मार्ट कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र) भी जारी करना प्रारम्भ कर दिया है, जिसमें अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में जानकारी है।
बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय दत्तनिधि एवं पञ्जीकरण प्राधिकरण https://web.archive.org/web/20211106150952/https://www.nadra.gov.pk/ 6 नवंबर 2021