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411 समाचार
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411 REFERENCE · Wikipedia

भारतीय दंड संहिता की धारा ५०९

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मार्च 2020 ''भारतीय दंड संहिता की धरा ९ मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों में स्त्री कि लज्जा भंग करने पर दंड का प्राविधान करता है १.कोई शब्द कहना २. कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करना, या ३. कोई वस्तु प्रदर्शित करके दंड: भारतीय दंड संहिता में इस अपराध के लिए सादा कारावास जिसकी अवधी एक वर्ष तक होगी या जुर्माना अथवा दोंनो की वेवस्था की गयी है। सन्दर्भ मार्च 2020