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अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
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अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरूष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार (इममौरल ट्रैफिकिंग) की श्रेणी में आता है। ऐसा करना अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित (स्त्री, पुरूष व बच्चे)। ‘संरक्षण’, ‘सुधार तथा ‘पुनर्वास के अधिकारी हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
वेश्यावृत्ति
बाहरी कड़ियाँ
अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
अवैध देह व्यापार