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अनुच्छेद 44 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग # अनुच्छेद 45 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 43 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 44भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. यह अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है.
इस अनुच्छेद का मकसद है कि:
कमज़ोर समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव को रोका जाए.
अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए.
पृष्ठभूमि
23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 35 (अनुच्छेद 44) पर बहस हुई । इसने राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश दिया।
मसौदा अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस ने विधानसभा में संघर्ष को जन्म दिया। मसौदा अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम सदस्यों की ओर से हुआ, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन पेश किए। एक सदस्य ने एक शर्त का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार मसौदा अनुच्छेद को समुदाय की पूर्व सहमति से ही लागू किया जा सकता था।
मसौदा अनुच्छेद पर हमला करने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें शामिल थे - पहला , समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है; दूसरा , यह मुस्लिम समुदाय के भीतर वैमनस्य पैदा करेगी; और तीसरा, संबंधित विशिष्ट धार्मिक समुदायों की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करना गलत है।
मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रावधान का बचाव किया और तर्क दिया कि देश की एकता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम सदस्यों को याद दिलाया कि यह ऐसा प्रावधान नहीं है जो केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा - यहाँ तक कि हिंदू समुदाय भी इससे प्रभावित होगा। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता के बिना महिलाओं के अधिकार कभी सुरक्षित नहीं हो सकते।
बहस के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है: भारत में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है। नई संहिता में केवल इतना अंतर है कि इसमें विवाह और उत्तराधिकार शामिल होंगे - जो मौजूदा संहिता के दायरे में नहीं थे। यह भी बताया गया कि यह एक निर्देशक सिद्धांत था, राज्य इस प्रावधान को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं था और उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब उसे सभी समुदायों की सहमति प्राप्त हो,
मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन अपना लिया गया ।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-44-uniform-civil-code-for-the-citizens/ Article 44: Uniform civil code for the citizens 2023-07-04 Constitution of India 2024-10-10
मूल पाठ
राज्य भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
(The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
सन्दर्भ
टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद