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आधुनिक हिन्दू विधि
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आधुनिक हिन्दू विधि भारत की व्यक्तिगत विधि प्रणालियों में से एक है। यह 'हिंदू व्यक्तिगत विधि' (हिन्दू पर्सनल लॉ) या आधुनिक हिंदू कानून भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित आंग्ल-हिन्दू विधि का विस्तार है।
आधुनिक हिंदू विधि 14 अगस्त, 1947 को ग्रेट ब्रिटेन से भारत की औपचारिक स्वतंत्रता के साथ आरम्भ होकर वर्तमान समय तक फैली हुई है।
हिन्दू विधि (Hindu Law) जिन व्यक्तियो पर लागू होती है, उन्हे हम तीन मुख्य प्रवर्गो में बाट सकते हैं :-
(१) वे व्यक्ति जो धर्मतः हिन्दु, जैन, बौद्ध या सिख हैं।
(2) वे व्यक्ति जो हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिख माता-पिता (या दोनों में से एक) की सन्तान हैं, ओर
(३) वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।
वे व्यक्ति जो धर्मत: हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिक्ख है , उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है-
(१) जो व्यक्ति जन्म से हिन्दू,जैन,बौद्ध या सिक्ख हैं।
(२) जो व्यक्ति सम्परिवर्तन (Conversion) या प्रति सम्परिवर्तन (Reconversion) द्वारा बौद्ध,जैन या सिक्ख हैं।
इन्हें भी देखें
धर्मशास्त्र
हिन्दू कोड बिल
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
हिन्दू विवाह अधिनियम
टिप्पणियाँ
श्रेणी:भारतीय विधि
श्रेणी:भारतीय न्याय प्रणाली