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लोक सभा सचिवालय
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लोक सभा सचिवालय भारत की संसद के निचले सदन लोक सभा का प्रशासनिक निकाय है, जो लोक सभा अध्यक्ष के परामर्शानुसार कार्य करता है।
अपने संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में लोक सभा अध्यक्ष को एक महासचिव (जिसका वेतनमान, पद तथा हैसियत भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के समतुल्य होती है), अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी, संयुक्त सचिव तथा सचिवालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
महासचिव अपना पद तब तक धारण करते हैं जब तक वे ६० वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। वे केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनके कार्यों की लोक सभा में या बाहर किसी प्रकार की चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती।
भारत के राष्ट्रपति की ओर से महासचिव सांसदों को संसद के सत्र में उपस्थित होने का आह्वान करते हैं तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों का प्रमाणीकरण करते हैं।
== संदर्भ ==