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१९६२ का पाकिस्तानी संविधान
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1962 का पाकिस्तानी संविधान एक कानूनी दस्तावेज था, जिसे जून 1962 में लागू किया गया था। रह जून 1962 से मार्च 1969 तक पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता थी। 1956 के संविधान की तरह इसे 1969 में निलंबित कर दिया गया था। अंत्यतः इसे 1973 के संविधान से बदल दिया गया, जो अब भी लागू है।
उत्पत्ति
1950 में भारत में संविधान के परवर्तन के बाद, पाकिस्तान के सांसदों ने अपने संविधान को गठित करने के प्रयास तेज़ कर दिए। प्रधानमंत्री मोहम्मद अली और उनकी सरकार के अधिकारियों ने देश में विपक्षी दलों के सहयोग के साथ पाकिस्तान के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए काम किया। others contribution et. al. The Constitution of 1956 http://storyofpakistan.com/the-constitution-of-1956/ Story of Pakistan Nazaria-e-Pakistan, part I 1 June 2014 https://web.archive.org/web/20140702182253/http://storyofpakistan.com/the-constitution-of-1956/ 2 जुलाई 2014 dead
अंत में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी,इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धांत को भी पहली बार पेश किया गया था।
संविधान द्वारा, इस्कंदर मिर्जा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में उनकी लगातार असंवैधानिक भागीदारी के कारण, चार निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को मात्र दो सालों में ही बर्खास्त कर दिया गया। जनता के दबाव के तहत, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में तख्तापलट को वैध ठहराया; और इस प्रकार यह संविधान लगभग निलंबित हो गया। शीघ्र ही बाद में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा अपदस्थ और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इसलिए इस यह संविधान केवल 3 साल के लिए ही चल पाया।
17 फरवरी 1960, को अयूब खान ने देश के भविष्य के राजनीतिक ढांचे पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों के साथ गठित की गई थी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से पांच सदस्य और पांच पश्चिमी पाकिस्तान से भी पाँच सदस्य थे। यह पूर्णतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, उद्योगपतियों और जमींदारों से बना था। इस संविधान आयोग की रिपोर्ट को 6 मई 1961 को राष्ट्रपति अयूब के समक्ष प्रस्तुत की गई और राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल द्वारा जांच के पश्चात जनवरी 1962 में, कैबिनेट अंत में नए संविधान के मूल पाठ को मंजूरी दे दी गई। इसे राष्ट्रपति अयूब द्वारा 1 मार्च 1962 को लागू किया गया था और अंत में 8 जून 1962 को यह प्रभाव में आया। यह संविधान निहित 250 लेख बारह भागों और तीन कार्यक्रम में बांटा गया था।
पिछले संविधान की तरह ही इसमें भी पाकिस्तान को इस्लामिक मूल्यों पर बनाने की बात की गई थी और एकसदनीय विधायिका को तथस्त रखा गया था। परंतु 1956 के संविधान के मुकाबले इस संविधान की परियोजनाओं के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अनेक कर्याधिकार दिये गए थे, और मूलतः एक अध्यक्षीय व्यवस्था गठित की गई थी।
मुख्य विशेषताएं
1) लिखित संविधान
1962 का संविधान एक लिखित दस्तावेज था। इसमें पांच कार्यक्रम और 250 लेख प्रकाशित थे।
2) दृढ़ संविधान
यह एक दृढ़ संविधान था, और केवल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन संसद के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता था, एवं तत्पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही यह संशोधन कानून का हिस्सा बन सकता था।
3) संघीय प्रणाली
इसके द्वारा संघीय प्रणाली देश में पेश किया गया था। इसमें केंद्रीय सरकार और दोनो पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार शामिल थे।
4) अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली
राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यकारी एवं राष्ट्राध्यक्ष थे। उन्हें अपने कैबिनेट के मंत्रियों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था।
5) एकसदनीय विधानमंडल
6) अप्रत्यक्ष विधि चुनाव के
राष्ट्रपति का चुनाव कॉलेज जिसमें 80,000 बेसिक डेमोक्रेट द्वारा निर्वाचित किया गया था, उतना ही दो प्रांतों के बीच वितरित की।
7) प्रांतीय सरकारें
केवल दो प्रांतीय सरकारों का प्रावधान था, एक पूर्व पाकिस्तान के लिये और एक पश्चिमी पाकिस्तान के लिये। उनमें से हर एक के प्रांताध्यक्ष के तौर पर राज्यपाल को नियुक्त किया गया था। राज्यपाल को पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था।
8) प्रांतीय विधायिका
प्रत्येक प्रांत में एक विधायिका प्रदान किया गया। इसमें मूल रूप से 150 सदस्य शामिल थे। हालांकि, बाद में इस अंक पर 218 की वृद्धि हुई थी।
9) राष्ट्रपति की शक्तियाँ
1962 के संविधान के प्रावधानतः राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिये चुना जेएगा और साथ ही उसे एक मुस्लिम होना चाहिए। उन्हें कानूनों के खिलाफ अध्यादेश और वीटो प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया था, जिसे केवल नेशनल असेंबली की दो / तिहाई बहुमत से अक्षम किया जा सकता था। हालांकि, राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय की लागत को छोड़कर विधायिका भंग करने का अधिकार नहीं था।
10) राष्ट्रपति पर प्रतिबंध
राष्ट्रपति को पाकिस्तान की सेवा में कोई लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह प्रबंध से निजी संपत्ति धारण करने से रोका नहीं गया था।
11) इस्लामी कानून
कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के शिक्षण के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा और मौजूदा कानूनों का इस्लामीकरण किया जाएगा।
12) मौलिक अधिकार
1962 के संविधान धर्म के दावे को पेशा चुनने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के नीचे रखी। नागरिक अधिकारों के संबंध के साथ, इस तरह के जीवन, पोशाक और संपत्ति के अधिकार के रूप में परिचित का अधिकार दिया गया था।
13) न्यायपालिका की भूमिका
न्यायपालिका सिद्धांतों एक लिखित संविधान में सन्निहित की रोशनी में कानूनों और कार्यकारी आदेश की व्याख्या के लिए जिम्मेदार था।
14) सर्वोच्च न्यायिक परिषद
उच्च न्यायालयों के दो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर एक सर्वोच्च न्यायिक परिषद की स्थापना की जानी थी।
समापन
1956 के संविधान की तरह ही 1962 का संविधान भी अधिक समय तक नहीं रह पाया। पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ(सैन्यशासन), 26 मार्च 1969 को लगाया गया था जब राष्ट्रपति अयूब खान ने 1962 में संविधान निराकृत किया और सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को सत्ता सौंप दिया। राष्ट्रपति पद संभालने पर, जनरल याह्या खान पश्चिम पाकिस्तान में लोकप्रिय मांग पर एक इकाई व्यवस्था को खत्म कर दिया और एक आदमी एक वोट के सिद्धांत पर आम चुनाव का आदेश दिया।The Second Martial Law https://web.archive.org/web/20140530143431/http://ghazali.net/book1/chapter_5.htm 30 मई 2014 Islamic Pakistan
इन्हें भी देखें
पाकिस्तान का संविधान, 1973
पाकिस्तान का संविधान, 1956
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
श्रेणी:पाकिस्तान की राजनीती
श्रेणी:पाकिस्तान का संविधान
श्रेणी:पाकिस्तान का राजनैतिक इतिहास
श्रेणी:पाकिस्तान का इतिहास
श्रेणी:कानूनी दस्तावेज़