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अनुच्छेद 69 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 70 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 68 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 69 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है। पृष्ठभूमि इस अनुच्छेद पर बहस नहीं हुई क्योंकि यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था । प्रारूप समिति ने इसे संविधान निर्माण के बाद के चरणों में सम्मिलित किया। मूल पाठ प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌: -- ईश्वर की शपथ लेता हूँ \"मैं, अमुक ---------------------------------कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।" ।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 27 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say— “I, A.B., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”. भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद