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411 समाचार
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411 REFERENCE · Wikipedia

औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (भारत)

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भारत का औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) औषधियो तथा प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री तथा समवितरण को विनियमित करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या फर्म राज्य सरकार द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस के बिना औषधियों का स्टाक, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता। ग्राहक को बेचीं गई प्रत्येक दवा का कैश मेमो देना अनिवार्य कानून है। प्रत्येक व्यापारी/निर्माता को उच्चकोटि की औषिधियो का स्टाक/विनिर्माण करना चाहिए। १९४० में इस कानून की धारा 26 को संशोधित कर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थाओं को औषधि तथा प्रसाधन सामग्री का नमूना परीक्षण तथा विशलेषण करने अधिकृत किया गया है! यह संस्था सरकारी विशलेषण के पास नमूने परिक्षण या विशलेषण के लिए भेज सकती है! बाहरी कड़ियाँ The Drugs and Cosmetics Act, 1940 श्रेणी:भारत में कानून श्रेणी:स्वास्थ्य श्रेणी:चिकित्सा