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असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
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असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (Unorganised Workers' Social Security Act 2008) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भारत के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ३० दिसम्बर २००८ को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।