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कम्पनी अधिनियम २०१३
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150 कम्पनी अधिनियम २०१३ Companies Act 2013 कंपनी संबंधित विधि का एकीकरण एवं संशोधन करनेवाला एक अधिनियम । Act No. 18 of 2013 India भारत भारतीय संसद 29 अगस्त 2013 29 अगस्त 2013 12 सितम्बर 2013 (98 धाराएँ)
1 April 2014 (184 sections) The Companies Bill, 2012 Bill No. 121-C of 2011 कम्पनी अधिनियम 1956 In Force
कम्पनी अधिनियम २०१३ (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे।Prasad Suresh Complete list of Sections of Companies Act, 2013 http://www.aubsp.com/sections-of-companies-act-2013 AUBSP August 7, 2016 https://web.archive.org/web/20160809155853/http://www.aubsp.com/sections-of-companies-act-2013/ 9 अगस्त 2016 dead इस अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६ को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ।
कम्पनी अधिनियम, २०१३ द्वारा १३ प्रकार के कम्पनी पंजीयन किये जाते हैं-
निजी कम्पनी
सार्वजनिक कम्पनी
शेयर द्वारा मर्यादित कम्पनी
गारंटी द्वारा मर्यादित कम्पनी
अमर्यादित कम्पनी (Unlimited company)
सेक्शन २५ की कम्पनी
सरकारी कम्पनी
विदेशी कम्पनी
लाभाकांक्षी या अलाभाकांक्षी (non profitable) कम्पनी
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
कंपनी अधिनियम, 1956
बाहरी कड़ियाँ
कम्पनी अधिनियम, २०१३
नये कंपनी अधिनियम पर एक दृष्टि
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186
श्रेणी:भारतीय विधि