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अनुच्छेद 7 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 2 अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 6 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
अनुच्छेद 7 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारो का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है। इसके तहत, 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को भी इस सीमा में शामिल किया गया है।https://hindi.lawrato.com/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6-7 श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह hindi.lawrato.com hi 2024-04-16https://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/article-7-and-its-constituents/ Article 7 and its constituents 2022-03-31 Unacademy 2024-04-16 https://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/article-7-and-its-constituents/ Article 7 and its constituents 2022-03-31 Unacademy 2024-04-16
पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 5एए (अनुच्छेद 7) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को विनियमित किया जो पाकिस्तान चले गए हैं।
कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि यह लेख ' अप्रिय ' था क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति पहले ही ' अपनी वफादारी दूसरे देश में स्थानांतरित' कर चुके थे। परमिट प्रणाली ने ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार किया और उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बना दिया। इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि पाकिस्तान के प्रवासियों के साथ अन्य विदेशियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और वे प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य लोगों ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि परमिट लापरवाही से जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने विधानसभा को याद दिलाया कि भारत सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास उपायों और नागरिकता के दावों के लिए परमिट प्रणाली लागू करने के अपने वादे से बंधी है। इन शब्दों से पीछे हटना ' अपमानजनक ' होगा और ' घोर अन्याय ' का कारण बनेगा।
एक सदस्य ने प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुद्दा उठाया , जिसे कानून के तहत 'निष्क्रिय संपत्ति ' माना जाता था। किसी व्यक्ति की वापसी और उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर, उनकी संपत्ति के दावों का निपटान कैसे किया जाएगा? मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानून में नागरिकता और संपत्ति के अधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। 12 अगस्त 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया । https://www.constitutionofindia.net/articles/article-7-rights-of-citizenship-of-certain-migrants-to-pakistan/ Article 7: Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan 2023-03-30 Constitution of India 2024-04-16
मूल पाठ
अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो मार्च, 1947 के पहले दिन के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद, किसी भी कानून द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी किए गए पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में लौट आया है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए जुलाई, 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवासित माना जाएगा।
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 4 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:
Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.
Article 7: Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan Constitution of India 2023-03-30 https://www.constitutionofindia.net/articles/article-7-rights-of-citizenship-of-certain-migrants-to-pakistan/ 2024-04-16
सन्दर्भ
टिप्पणी
lower-alpha
बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद