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अनुच्छेद 56 (भारत का संविधान)

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भारत का संविधान भाग # अनुच्छेद 57 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 55 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 56 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन करता है। पृष्ठभूमि मसौदा अनुच्छेद 45 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद पर 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इस मसौदे अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस संक्षिप्त थी। एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया जाए कि 'आकस्मिक रिक्ति में चुना गया राष्ट्रपति भी केवल पांच साल की शेष अवधि के लिए ही पद पर रहेगा।' एक अन्य सदस्य इस्तीफे की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का आदेश देने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि राष्ट्रपति अध्यक्ष या सभापति को त्याग पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उनकी संसद को संबोधित करने की जिम्मेदारी है जिसने उन्हें चुना है। प्रस्तावों को विधानसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मसौदा अनुच्छेद को बिना संशोधन के अपनाया गया ।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-56-term-of-office-of-president/ Article 56: Term of office of President 2023-04-26 Constitution of India 2024-04-21 मूल पाठ (1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु— (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; (ख) संविधान का ओंतक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा; (ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। (2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 23 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office: Provided that— (a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office; (b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61; (c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. (2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People. भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद