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अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग 19 अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 364 को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है।https://code.mp.gov.in/WriteReadData/Pdf/Act_1950_0000_Pdf_F897_Hindi.pdf भारत का संविधान 2024-04-20 30 जून 2022 https://web.archive.org/web/20220630020316/http://code.mp.gov.in/WriteReadData/Pdf/Act_1950_0000_Pdf_F897_Hindi.pdf dead इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-364-special-provisions-as-to-major-ports-and-aerodromes/ Article 364: Special provisions as to major ports and aerodromes Constitution of India en-US 2024-04-16
पृष्ठ भूमि
1. संसद और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं
अनुच्छेद 364 के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले संशोधनों के तहत कानून लागू हो सकते हैं।https://indiankanoon.org/doc/539354/ भारत के संविधान में अनुच्छेद 364 2024-04-16
2. प्रमुख बंदरगाह का अर्थ
प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा एक ऐसा बंदरगाह है जिसे संसद या मौजूदा कानून के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो। प्रमुख बंदरगाह के भीतर शामिल सभी क्षेत्रों को भी प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।
3. हवाई अड्डे का अर्थ
अनुच्छेद 364 के अनुसार, "हवाई अड्डा" का अर्थ है एक ऐसा हवाई अड्डा जो वायुमार्ग, विमान और हवाई नेविगेशन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित है।https://indiankanoon.org/doc/350239/ अनुच्छेद 364 2024-04-15
मुख्य बिंदु
अनुच्छेद 364 का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है।
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है।https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/Constitution%20%20of%20India_Hindi.pdf भारत के संविधान के भाग और अनुच्छेद 2024-04-15
मूल पाठ
(ए)संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी भी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन लागू होगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, या
(बी)
कोई भी मौजूदा कानून किसी भी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर उक्त तिथि से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर प्रभावी नहीं होगा, या ऐसे बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू होने पर ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा जैसा कि हो सकता है अधिसूचना में निर्दिष्।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 202-203 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
(a)any law made by Parliament or by the Legislature of a State shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification, or
(b)
any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 202-203 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
इन्हें भी पढ़े
भारत का संविधान
भारत के संविधान का इतिहास
अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)
संदर्भ सूची