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मोटर वाहन अधिनियम
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मोटर वाहन अधिनियम 150px केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम No 59 OF 1988 सम्पूर्ण भारत भारतीय संसद 1 जुलाई 1989 1988 # मोटर वहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) भारत की संसद द्वारा पारित का एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। अधिनियम में ड्राइवर / कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड, आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम के विधायी प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 बनाया। http://www.morth.nic.in/index2.asp?slid=99&sublinkid=58&lang=1 Central Motor Vehicles Rules 1989 सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार 13 अप्रैल 2012 https://web.archive.org/web/20120413115654/http://www.morth.nic.in/index2.asp?slid=99&sublinkid=58&lang=1 dead
https://morth.nic.in/central-motor-vehicles-rules-1989-1 Central Motor Vehicles Rules, 1989 Ministry of Road Transport & Highways, Government of India सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय 2024-03-26 इसमें नवीनतम संशोधन 2019 में हुआ।
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
केन्द्रीय मोटर वहन अधिनियम
20 भाषाओं में उपलब्ध होगा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम https://web.archive.org/web/20210111145959/https://pratahkal.com/central-motor-vehicles-act-will-be-available-in-20-languages/ 11 जनवरी 2021
श्रेणी:भारत में सड़क यातायात
श्रेणी:भारतीय कानून