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भट्टा पारसौल कांड
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भट्टा पारसौल कांड 2011 में भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किए गए प्रस्तावित जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक प्रमुख विरोध प्रदर्शन था। कम मुआवजे और अनुचित पुनर्वास लाभों के लिए भट्टा और पारसौल गांवों सहित गौतम बुद्ध नगर जिले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं और तीन मौतें हुईं।
== विरोध ==
2009 में, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 2300 भूखंडों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया। इसका भट्टा और परसौल सहित 14 गांवों के किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कम भूमि अधिग्रहण दरों के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 700 से अधिक रिट याचिकाएं दायर कीं। सरकार ने कहा कि 2011 के विरोध प्रदर्शन हिंसा को बढ़ावा देने वाले "असामाजिक" तत्वों के कारण थे।
6 मई को, सार्वजनिक परिवहन निकाय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के तीन अधिकारियों का दनकौर के पास एक सर्वेक्षण करने के दौरान भट्टा और परसौल गाँव के निवासियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था।
7 मई को हिंसा भड़क उठी जब पुलिस ने अपहृत पुरुषों को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की, इसमें ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच तीन घंटे तक चली गोलीबारी शामिल थी, जिसमें दो पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों की मृत्यु हो गई, साथ ही कई लोग घायल भी हुए। कई स्थानीय किसानों को गिरफ्तार किया गया, गाँव में प्रवेश प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया और गड़बड़ी को शांत करने के प्रयास में धारा 144 (गैरकानूनी सभा को सीमित करने का एक उपाय) लागू की गई। हिंसा 8 मई को भी जारी रही और राज्य सरकार ने 9 मई को 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया।
11 मई को, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर गाँव पहुँचे। उन्होंने वहाँ धर्ना दिया और इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए "निवारक हिरासत" में ले लिया गया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं जिनसे पता चलता है कि विरोध प्रदर्शनों पर राज्य की प्रतिक्रिया के दौरान कई किसानों की हत्या कर दी गई और कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उन्होंने गाँव में राख का एक ढेर देखा था "जिसके अंदर लाशें थीं"। ऐसे दावे किए गए थे कि राज्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए अब इस स्थिति का फायदा कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उठाया जा रहा था, जिसके गांधी और उनका विस्तारित परिवार प्रमुख सदस्य हैं। हालांकि, बीबीसी की एक जांच में इन आरोपों के समर्थन में कुछ भी नहीं मिला, हालांकि हिंसक पिटाई और इसी तरह की अन्य घटनाओं को लेकर गुस्सा जरूर था। यह सुझाव दिया गया कि जो किसान लापता थे, वे बस गाँव छोड़कर चले गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। बाद में गांधी ने अपनी टिप्पणियों से पीछे हटने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था और फिर उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां ग्रामीणों के साथ बातचीत पर आधारित थीं, लेकिन बीबीसी रिपोर्टर ने कहा कि वास्तव में उन्होंने वैसे ही आरोप लगाए थे जैसे मूल रूप से रिपोर्ट किए गए थे। सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी ने बाद में घोषणा की कि गांधी के आरोप निराधार थे।
== परिणाम ==
हालांकि यह विधेयक वर्षों से विचाराधीन था, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों ने 1894 के औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कमियों को उजागर किया और इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 से बदलने की तात्कालिकता को रेखांकित किया।
2012 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि मुआवजे को 64% बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत ने कथित बलात्कार के मामलों में सीबीआई (CBI) जांच को खारिज कर दिया और राज्य सीआईडी (CID) को जांच करने के लिए कहा। 2024 में, उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बरकरार रखा। 2026 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसानों की याचिकाओं के अंतिम सेट को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि मामला पिछले अदालती फैसलों में उचित मुआवजे के साथ पहले ही सुलझ चुका है। उच्च न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) को विवादित भूमि पर नियोजित आवासीय और औद्योगिक विकास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।
== लोकप्रिय संस्कृति में ==
इस घटना का संक्षिप्त उल्लेख मटरू की बिजली का मंडोला और रांझणा फिल्मों में किया गया था। जॉली एलएलबी 3 का मूल विचार इसी घटना से प्रेरित था।
2013 में, क्रश्ड ड्रीम्स (Crushed Dreams) नाम से एक वृत्तचित्र रमायाः गया था, जिसमें भट्टा, पारसौल और घोड़ी बछेड़ा गाँवों की उन विधवाओं के साक्षात्कार शामिल थे, जिनके पति भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे।
== सन्दर्भ ==