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अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान भाग # अनुच्छेद 34 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित
#--- अनुच्छेद 33 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल के इकाई में निर्देश बनाए रखें और अपने पद को ठीक से निभाए।
मूल पाठ
।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
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भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 # पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/##
सन्दर्भ
टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद